गैर इरादतन हत्या मामले में एक को दस वर्ष का कारावास
पूर्वी चंपारण,11 जनवरी(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्षों की सजा सहित दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी ।
सजा छतौनी थाना के बड़ा बरियारपुर निवासी अब्दुल ताहिर के पुत्र ईशा साह को हुई है। मामले में स्थानीय निवासी वसीम हाशमी द्वारा रहमानिया अस्पताल में पुलिस को दिए बयान पर छतौनी थाना कांड संख्या -259/2016 दर्ज हुआ था। जिसमें उसने कहा था कि 24 अक्टूबर 2016 की रात्रि करीब 11 बजे नामजद अभियुक्त सूचक के दरवाजे पर आए। वे सूचक की मां को भद्दी भद्दी गाली देने लगा। सूचक गाली देने से मना किया तो अभियुक्त धारदार चाकू से उसके पेट में घोंप दिया। जिससे सूचक का पेट फट गया और वह लहूलुहान होकर गिर गया। परिजन गंभीर हालत में रहमानिया अस्पताल लाए। जहां सूचक कई दिनों तक बेहोश रहा। 4 नवंबर को सूचक को होश आया तो छतौनी पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। बयान देने के बाद सूचक की स्थिति काफी बिगड़ने लगी। बाद में उसकी मौत हो गई।
वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक तारीकुल आजम ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने विचारण के बाद धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा दी है।
हिन्दुस्थान समाचार/आनंद/गोविन्द