हर्ष फायरिंग पर होगी दो साल की सजा: एसपी

 






-होटल-विवाह भवन संचालको को दी नियम-कानून की जानकारी

पूर्वी चंपारण,29नवंबर(हि.स.)।शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक आयोजनो में हर्ष फायरिंग से होने वाली घटना पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी सख्त है। बुधवार को उन्होने पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेश के आलोक में जिले भर के होटल एवं विवाह भवन के संचालको के साथ बैठक कर उन्हे निदेशित किया,साथ ही हर्ष फायरिंग को लेकर किये गये कानूनी प्रावधानो व अधिनियमों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 एवं 25 की उप धारा 9 के तहत हर्ष फायरिंग के मामले में दो साल की सजा एवं एक लाख तक जुर्माना निर्धारित है। उन्होने होटल एवं विवाह भवन संचालको को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामले सामने आने के बाद संचालको पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/चंदा