साढ़े छह साल बाद आरपीएफ द्वारा जब्त नप के ट्रैक्टर को कराया गया मुक्त
अररिया, 09 अगस्त(हि.स.)।
आरपीएफ की ओर से पूर्णिया थाना में दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या 121/2018 दिनांक -27 फरवरी 2018 में जब्त किए गए फारबिसगंज नगर परिषद के नए ट्रैक्टर को मुक्त कराया गया।
कटिहार रेलवे के एसीजेएम कोर्ट ने पत्र संख्या - 319 दिनांक -7 अगस्त 24 को ही पूर्णिया आरपीएफ इंस्पेक्टर इंचार्ज को रिलीज ऑर्डर जारी कर जब्त किए हुए फारबिसगंज नगर परिषद के ट्रैक्टर को मुक्त करने का आदेश और ट्रैक्टर के स्वामी नगर पार्षद के कार्यपालक अधिकारी को ट्रैक्टर सुपुर्द करनेंक आदेश दिया था।जिसके आलोक में शुक्रवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को जब्त ट्रैक्टर सौंपा गया।
मौके पर जानकारी देते हुए मुख्य पार्षद वीणा देवी ने बताया कि क्रॉसिंग में ठोकर लगने के कारण रेलवे ने नगर परिषद के ट्रैक्टर को जब्त कर लिया था।कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि हुए,लेकिन जब्त ट्रैक्टर को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में उदासीन बने रहे।लेकिन रेलवे कोर्ट से आदेश के बाद नगर परिषद का ट्रैक्टर मुक्त हो पाया।इसके लिए उन्होंने रेलवे के अधिकारियों और कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर / गोविंद चौधरी