पति की हत्या में पत्नी को आजीवन सश्रम कारावास

 

दरभंगा, 29 सितंबर (हि.स.)। सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी अनुप्रिया चौधरी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल 1.25 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि लहेरियासराय थाना कांड संख्या 466/22 से संबंधित सत्र वाद संख्या 60/23 में अनुप्रिया चौधरी के विरुद्ध सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से एपीपी चमक लाल पंडित ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार 15-16 सितंबर 2022 को अनुप्रिया ने अपने पति अरविंद कुमार महतो को हॉर्लिक्स में सलफास मिलाकर पिला दिया था। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को बोरे में बंद कर बाकरगंज सड़क पर फेंक दिया गया।

मृतक की बहन हल्का भारती की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के दौरान रेज हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में अनुप्रिया को बोरे में शव ले जाते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। वह 16 सितंबर 2022 से न्यायिक हिरासत में है।

अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 328 में पांच वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 में तीन वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। धारा 328 के अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra