चौतरवा थाना कांड में पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा

 


पश्चिम चम्पारण (बगहा),20अगस्त (हि.स.)। बगहा पुलिस के प्रस्तुत किए गये साक्ष्य, पुलिस पदाधिकारियों की गवाही एवं समर्पित आरोप-पत्र के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, बगहा, पश्चिम चंपारण कि अदालत ने चौतरवा थाना कांड संख्या-114/03 में पांच अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार चौतरवा थाना कांड संख्या-114/03, दिनांक 17 दिसंबर 2003 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 447, 427, 504 एवं 34 के तहत सत्यनारायण यादव, पिता स्व. केदार यादव, दिनेश यादव, पिता रामकांत यादव, राजेश यादव, पिता रामाकांत यादव, जमादार यादव, पिता स्व. केदार यादव तथा रामाकांत यादव, पिता स्व. केदार यादव, सभी निवासी हरदी भदवा, थाना चौतरवा, जिला पश्चिम चंपारण के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पदाधिकारी द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन करते हुए मामले का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अंतिम आरोप-पत्र समर्पित किया।

न्यायालय में आरोप गठन के बाद मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस के प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 427 के तहत पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में तीन-तीन माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक मनु राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मामले में पुलिस के किए गये अनुसंधान, साक्ष्य संकलन और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया है।

हिन्दुस्थान समाचार/अरविंद नाथ तिवारी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द नाथ तिवारी