नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को मिली उम्रकैद सजा
किशनगंज, 19 सितंबर (हि.स.)। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को दोषी को उम्रकैद समेत विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश द्वारा विशेष (पॉक्सो) वाद संख्या 19/2024, महिला थाना कांड संख्या 32/2023 में यह फैसला सुनाया गया। आरोपितअजय कुमार महतो निवासी बालूबाड़ी, किशनगंज सदर थाना क्षेत्र निवासी है।
मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम मनीष कुमार साहा ने सजा की बिंदु पर अपना पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार घटना 1 जुलाई 2023 की रात की है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 457, 506, 120(बी), पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) तथा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
अदालत ने दोषी को उम्रकैद समेत विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है। जिसमें विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजा के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) में आरोपी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं एक अन्य धारा में सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया गया। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) के तहत तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(भी) के तहत आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत के फैसले के बाद मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर दोषसिद्धि की गई।
हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह