नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद, 1.12 लाख रुपये जुर्माना

 


किशनगंज, 31 अगस्त (हि.स.)। नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को मामले में दोषी अजय कुमार महतो, निवासी चकला घाट बालुबाड़ी को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाते हुए कुल 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।न्यायालय के आदेश के अनुसार, महिला थाना कांड संख्या 32/2023 एवं विशेष पॉक्सो वाद संख्या 19/2024 में पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, आईपीसी की धारा 450 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास तथा एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

इसके अलावा एससी/एसटी एक्ट की एक धारा के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। न्यायालय ने सभी सजाओं को आदेशानुसार प्रभावी करने का निर्देश दिया है। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने सजा के बिंदु पर न्यायालय के समक्ष जोरदार पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अदालत ने सुनवाई के बाद दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।अभियोजन के अनुसार, 1 जुलाई 2023 की रात आरोपी पीड़िता के घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद 26 सितंबर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अदालत ने 6 अक्टूबर 2023 को मामले का संज्ञान लिया। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और अब सजा सुनाई है। फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में न्यायालय की सख्ती को दर्शाता है।

हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह