नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को 4 वर्ष की कठोर सजा

 


किशगंज, 12 अक्टूबर (हि.स.)। अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉस्को अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने के गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने सोमवार को अपना फ़ैसला सुनाते हुए दोषी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी ठाकुरगंज थाना क्षेत्र निवासी अफाक उर्फ सिल्टी को सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटने का आदेश पारित किया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) मनीष कुमार साह ने प्रभावी ढंग से सरकार का पक्ष रखा।

यह मामला ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 54/2020, वाद संख्या 17/2020 से जुड़ा है। यह वारदात 16 मई 2020 को दोपहर करीब एक बजे अंजाम दी गई थी, जिसके बाद 16 मई 2020 को ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपी पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और उसके कपड़े फाड़ने का संगीन आरोप था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों के मद्देनजर आरोपी को दोषी ठहराया। इसके साथ ही, पीड़िता को सरकार की ओर से पच्चीस हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह