अवैध शराब बरामदगी मामले में दोषी को 5 साल की जेल, दो बरी
भागलपुर, 29 अगस्त (हि.स.)। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2 शिव कुमार शर्मा की अदालत ने अवैध विदेशी शराब बरामदगी के मामले में शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया।
न्यायालय ने मामले के मुख्य अभियुक्त अरविंद कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। वहीं, साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दो अन्य आरोपियों को ससम्मान बरी कर दिया।
यह पूरा मामला सबौर थाना कांड संख्या 356/2024 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 अक्टूबर 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान एक सुमो विक्टा गाड़ी और अपाचे मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। जांच करने पर वाहनों से रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और मैजिक मोमेंट्स समेत कई नामी ब्रांडों की कुल 65.25 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने मौके से अरविंद कुमार समेत अन्य को गिरफ्तार किया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस चली। अदालत ने अरविंद कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत शराब तस्करी का दोषी पाया। वहीं, मामले के दो अन्य सह-अभियुक्तों—माइकल डिजुआ उर्फ राजकुमार मंडल और राकेश कुमार उर्फ पप्पू पासवान के खिलाफ पुलिस पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी। इसके चलते अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त (रिहा) कर दिया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर