सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण को खारिज नहीं किया है: विजय चौधरी
पटना, 30 जुलाई (हि.स.)। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को जदयू कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि दलित, अति पिछड़े एवं पिछड़े वर्गों की आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज नहीं किया है। कोर्ट पूरी सुनवाई करके ही फैसला देगा।
विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार आशान्वित है कि जातीय गणना के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर आधारित सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखेगा। चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेतागण तो सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए विधानसभा में इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के प्रस्ताव पर बहस कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पूर्व में ही इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा कर चुके हैं। अभी जब हाई कोर्ट ने इस कानून को निरस्त कर दिया है एवं यह कानून अस्तित्व में ही नहीं है तो फिर ऐसी बात करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पूरी मुस्तैदी से मामले को देख रही है एवं इसे बरकरार रखने के लिए भी प्रयत्नशील है। इसके बाद ही इसे 9वीं अनुसूची में डालने की बात आएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी / चन्द्र प्रकाश सिंह