अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिक को 2.5 साल की सजा

 


किशनगंज, 06 अक्टूबर (हि.स.)। अदालत ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना नहीं देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। फैसला मंगलवार को एडीजे प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया।

लोक अभियोजक सुरेन साह ने बताया कि दोषी की पहचान मोहम्मद अशरफ अली उर्फ अशरफ अली के रूप में हुई है। वह बांग्लादेश के बारिसाल जिले के भोला क्षेत्र का निवासी है। मामला गलगलिया थाना कांड संख्या 45/2024 तथा सत्र परीक्षण संख्या 223/2024 से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने मोहम्मद अशरफ अली को विदेशी अधिनियम के तहत दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही जांच और मुकदमे के दौरान न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को उसकी सजा की अवधि में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। सीमावर्ती जिले किशनगंज में अवैध रूप से भारत में प्रवेश का यह मामला सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह