खबासपुर पंचायत सरकार भवन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
अररिया, 12 अप्रैल(हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को फारबिसगंज के खबासपुर पंचायत सरकार भवन में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को उनके अधिकारों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष गुंजन पाण्डेय एवं सचिव रोहित कुमार श्रीवास्तव के दिशा-निर्देश पर आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके मौलिक अधिकारों और कानूनी उपचारों के प्रति सचेत करना था।
शिविर को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता राहुल रंजन ने बाल विवाह उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल एक सामाजिक बुराई है बल्कि कानूनन अपराध भी है। उन्होंने लोक अदालत को लेकर भी जानकारी दी।कार्यक्रम में मुख्य रूप से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत धारा 63 के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थाओं की भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया। पैनल एडवोकेट राहुल रंजन ने बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से असहाय एवं जरूरतमंद बच्चों को संरक्षण, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं
इस अवसर पर आगामी 09 मई के आयोजन की जानकारी भी दी गई एवं नालसा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले सभी योजनाओं से ग्रामीण जनों को अवगत करवाया गया। इसके साथ ही लोगों को बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से वे अपने छोटे-छोटे मामलों का त्वरित एवं नि:शुल्क निपटारा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यस्थता अभियान 2.0 के तहत आपसी विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर