दो साल पहले बेटी को छत से फेंककर हत्या करने वाली सौतेली मां को मिली आजीवन कारावास की सजा

 


अररिया 05 दिसम्बर(हि.स.)। सौतेली बेटी से गलत काम करने के दवाब बनाने और नहीं मानने पर छत से धक्का देकर हत्या करने वाली सौतेली मां को न्याय मंडल के एडीजे चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये की अर्थ दंड की सजा सुनाई।

एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने यह फैसला दो साल पहले घटित घटना सत्र वाद संख्या 93/22 में सुनाई, जो महलगांव थाना कांड संख्या 487/21 से संबंधित है। कांड जोकीहाट के महलगांव थाना क्षेत्र के पदमपुर वार्ड संख्या 12 की रहने वाली मृतका की दादी मोसमात मंगती खातून पति स्व. मो. जैनुल ने दर्ज कराई थी। सूचिका ने मामले को लेकर मो. असद उर्फ अरशद पिता स्व. मो. जैनुल के अलावा मामले के अन्य आरोपी अंजुम खातून पति - असद उर्फ अरशद को नामजद आरोपी बनाया था। लेकिन पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में केवल अंजुम खातून के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया और मामले के दूसरे आरोपी मोहम्मद असद उर्फ अरशद के विरुद्ध पूरक अनुसंधान लंबित है।

सजा पाने वाली सुचिका की बहु दोषी अंजुम खातून पति मो. असद उर्फ अरशद है। कोर्ट ने भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये और धारा 201 में 5 साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

उल्लेखनीय हो कि 15 अक्टूबर 2021 को दोषी अंजुम खातून ने अपनी ही बेटी जुलेखा उर्फ बुधनी को मारपीट कर ऊंचाई से धक्का मारकर गिरा दिया था और शव को ईलाज के नाम पर पांच से छह घंटे तक घुमाती रही, ताकि उसकी मौत हो जाए । अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान के क्रम में इस बात को भी उजागर किया गया कि आरोपी मृतका से गलत काम करवाने के लिए पिछले दस दिनों से मारपीट कर रही थी और विरोध करने पर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। फिर शव को ऑटो में लादकर इधर उधर घुमाने के बाद शव को लाकर बरामदे पर रख दिया गया था। मृतक के कनपटी और पीठ पर जख्म के निशान पाए गए थे

अपनी सौतेली बेटी रुबीना के अपहरण के आरोप में भी दोषी करार दी गई महिला 22 महीने तक जेल में बंद रही थी।पैसों की तंगी के वजह से घटना को अंजाम देने की बात सामने आई थी। सरकार की ओर से प्रभा कुमारी ने हत्या को अंजाम देने के लिए मौत की सजा सुनाई जाने की मांग की।जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. शौकत हयात ने महिला के लिए कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ साथ अर्थ दंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर