हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा

 








अररिया, 10जनवरी(हि.स.)। अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने होंगे।कोर्ट ने अपने फैसले में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। कोर्ट ने सत्र वाद संख्या 98/2021 में 56 वर्षीय भजन दास उर्फ सुरेश दास पिता - बिहन दास एवं 71 वर्षीय कमल दास पिता - स्व. भागवत दास को सजा सुनाई।दोनों जिले के भरगामा के रहने वाले हैं। दोनों ही दोषियों को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा -302/34 एवं 120 (बी) के तहत सजा मुक्करर की।

मामला भरगामा थाना प्राथमिकी कांड संख्या 71/2019 से संबंधित है। प्राथमिकी के सूचक बिंदेश्वरी दास ने अपने पुत्र की हत्या को लेकर भरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।घटना 24 मार्च 2019 रात्रि की है।जिसमे उन्होंने पुत्र विनोद दास का प्रेम माला कुमारी के साथ होने का जिक्र किया था। घटना के दिन दोषियों ने घर पर विनोद दास को बुलाकर बांधते हुए मारपीट कर निर्ममतापूर्वक हत्या कर देने का आरोप लगाया था।

प्राथमिकी के अन्य अभियुक्त विमल दास, मंजुला देवी, गजेंद्र दास, उज्जन दास, चन्द्र किशोर दास,कमल दास को न्यायालय ने साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया।

उल्लेखनीय हो कि इसी मामले में पूर्व में तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित के न्यायालय में सत्र वाद संख्या 178/2019 में मनोज दास और उसकी पत्नी लुखिया देवी को 30 मार्च 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी ।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मोजाहिद हुसैन ने न्यायालय से कम से कम सजा सुनाई जाने की गुजारिश की। जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजानंद पासवान ने न्यायालय से दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की । दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/चंदा