अवैध शराब मामले में आरोपित को 5 वर्ष की सजा

 


भागलपुर, 18 जून (हि.स.)।

जिले में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े एक मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने गुरुवार को आरोपित जीवन चौधरी को पांच वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भी भुगतनी होगी। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर 2024 में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर पर अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। पूर्व में उसके घर से ताड़ी और देसी शराब की बरामदगी के मामले सामने आ चुके हैं।

पुलिस द्वारा अनुसंधान पूरा करने के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर