हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा
पूर्णियां, 22 मई (हि. स.)। हत्या के मामले में दोषी पाए गए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के अलावे विभिन्न धाराओं में मिलाकर 30 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास के अलावा 20 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई तथा आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा एवं10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। दोनों ही सजा साथ-साथ चलेंगी। यह सजा सत्रवाद संख्या 320/2021 के तहत सुनाई गई है।
मामला के० नगर (मरंगा) थाना कांड संख्या 511/2019 पर आधारित था। सजा पाने वाले अभियुक्तों में सुनील यादव उम्र 40 वर्ष, माधव मृणाल उर्फ बादल यादव उम्र 35 वर्ष व शंकर मेहता उम्र 30 वर्ष शामिल है। यह सजा पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन की अदालत में सुनाई गई है।
जग्गू राय के भाई भट्ठा मालिक जितेंद्र कुमार राय के द्वारा थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार 2 वर्ष पूर्व अभियुक्त सुनील यादव ने जितेंद्र कुमार राय पर गोली चलाई थी, जिसके लिए उसने मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मुकदमा को उठाने के लिए और 5 लाख रुपया रंगदारी देने के लिए अभियुक्त गण दबाव डाल रहे थे उनकी मांग पूरा नहीं करने पर 21.12. 2019 को भट्ठा में जाकर जग्गू राय को सीने, कमर एवम पैर में गोली मारकर हत्या एवं भट्ठा स्टाफ बादल पोद्दार को सीना में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था।
अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाए जाने के पश्चात उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे अपर लोक अभियोजक अताउर रहमान।
हिन्दुस्थान समाचार/नंदकिशोर/चंदा