बगहा में महिला की मौत मामले में दोषी को 10 साल की सजा

 




पश्चिम चम्पारण (बगहा), 15 अक्टूबर (हि.स.)। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, रामनगर थाना कांड संख्या 177/23 में नामजद अभियुक्त रूदल राय को उत्पाद न्यायालय, बगहा ने 15 अक्टूबर 2026 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) और बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

मामला 19 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार, शराब के नशे में रूदल राय ने कमरूल नेशा के साथ मारपीट की और उन्हें सड़क पर पटक दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक, बगहा ने मामले की निगरानी की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने पैरवी की।

हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द नाथ तिवारी