रिश्वत मामले में बैंक कर्मचारी, सीबीआई के सहयोगी गिरफ्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक अधिकारी के अनुसार, अमर खाड़े, बिक्री कार्यकारी, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज, होम लोन डिवीजन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनके सहयोगी निखिल के खिलाफ गृह ऋण के हस्तांतरण पर टॉप-अप ऋण के प्रसंस्करण और स्वीकृति के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई से संपर्क करने वाली पीड़िता ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अमरावती से 12 लाख रुपये का होम लोन लिया था। उसने आईसीआईसीआई बैंक गाडगे शाखा में ऋण खाते को स्थानांतरित करने के लिए आरोपी से संपर्क किया।
आरोपी ने शिकायतकर्ता को ऋण खाते को आईसीआईसीआई बैंक के बजाय एसबीआई कैंप शाखा में स्थानांतरित करने के लिए सूचित किया। तदनुसार, पीड़ित ने ऋण के हस्तांतरण के साथ-साथ एसबीआई से टॉप अप ऋण की मंजूरी के लिए आवेदन किया। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने गृह ऋण खाते का हस्तांतरण और टॉप अप ऋण जारी किया।
इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर पीड़ित के घर का दौरा किया और काम के लिए उससे 20,000 रुपये की अवैध रिश्वत मांगी।
पीड़िता ने संघीय जांच एजेंसी से संपर्क करने का फैसला किया। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई।
सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को पीड़िता से पार्ट पेमेंट के रूप में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगते व लेते हुए पकड़ लिया।
बाद में, जांच एजेंसी ने आरोपी के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
अमर खाड़े के साथी निखिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार दोनों आरोपी को शनिवार को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, अमरावती (महाराष्ट्र) की अदालत में पेश किया जाएगा।
--आईएएनएस
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