अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को दान देने पर टैक्स में मिलेगी छूट
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उन्हें टैक्स में छूट को मंजूरी देने वाला सर्टिफिकेट मिल गया है। इनकमटैक्स के 12 ए-80जी के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है।
ट्रस्ट के सचिव ने बताया कि टैक्स में छूट देने वाला सर्टिफिकेट मिलने से काफी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान ट्रस्ट ने कोई चंदा नहीं लिया है। सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने बताया कि एक पोर्टल के जरिए अपील की थी जिसमें करीब 22 लाख रुपए आए थे। हम डोर टू डोर डोनेषन की कैंपेंन नहीं चलाएंगे। ट्रस्ट से कुछ लोगों ने वादा किया है जो अस्पताल के लिए काम करना चाहते हैं। वह लोग हमें दान देंगे। इस बीच अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में हमारा नक्शा पास होने को भेजा गया है। कोरोना संकट के बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमें इसके लिए कोई बहुत बड़ी डोनेशन कैंप नहीं चलानी है।
ज्ञात हो कि अयोध्या विवाद पर लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी।
वक्फ बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया और सामाजिक सहयोग से मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम बैंक में खाता खुलवाया। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से बनाई जा रही इस मस्जिद की खास बात इसकी डिजाइन है। बीच में गोल गुंबद में बनी यह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत होगी। वहीं तस्वीर में दिखाई दे रहे चौकोर परिसर में म्यूजियम, अस्पताल, लाइब्रेरी और कम्यूनिटी किचन बनाया जाएगा।
--आईएएनएस