अभिलेखों में हेराफेरी कर निजी जमीन में कर दिए तीन हिस्सेदार, लेखपाल समेत पांच पर मुकदमा 

चंदौली। पीडीडीयू नगर के लखमीपर गांव में अभिलेखों में गड़बड़ी कर लेखपालों ने निजी जमीन को तीन हिस्सेदारों में बांट दिया। पीड़िता की फरियाद को अधिकारियों ने अनसुना कर दिया तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्यामबाबू ने दो लेखपालों समेत पांच को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। 
 

चंदौली। पीडीडीयू नगर के लखमीपर गांव में अभिलेखों में गड़बड़ी कर लेखपालों ने निजी जमीन को तीन हिस्सेदारों में बांट दिया। पीड़िता की फरियाद को अधिकारियों ने अनसुना कर दिया तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्यामबाबू ने दो लेखपालों समेत पांच को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। 

चनरी देवी की लखमीपुर में 60 डिसमिल खेती की जमीन है। अभिलेखों में काश्तकार में उनका ही नाम दर्ज है। दो लेखपालों ने कूट रचित दस्तावेजों के जरिए इस जमीन पर वारिस के रूप में पंचम, सतीष कुमार भारती और अनिल कुमार का नाम खतौनी में दर्ज करा दिया। हिस्सेदार के तौर पर नाम दर्ज होने पर उन्होंने जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया। इसकी भनक लगने पर पीड़िता ने सक्षम अधिकारियों से मिलकर लेखपालों की कारस्तानी बताई। 

अफसरों ने उनकी फरियाद को अनसुना कर दिया। थक-हारकर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम बाबू ने अधिवक्ता राकेश रत्न तिवारी की ओर से दिए गए तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर क्षेत्रीय लेखपाल विनोद कुमार पांडेय, राजेश भारती और पंचम, सतीष कुमार भारती और अनिल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश मुगलसराय कोतवाल को आदेश दिया।