जिला अस्पताल में आज व कल बैठेगा मेडिकल बोर्ड, संस्तुति के बाद ही कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से मिलेगी मुक्ति

चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने की जुगत में लगे मतदान कार्मिकों को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। जिला अस्पताल सभागार में 14 व 15 फरवरी को सुबह दस से शाम पांच बजे तक बोर्ड बैठेगा। बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सकों की जांच और संस्तुति के बाद ही कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा।
 

चंदौली। चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने की जुगत में लगे मतदान कार्मिकों को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। जिला अस्पताल सभागार में 14 व 15 फरवरी को सुबह दस से शाम पांच बजे तक बोर्ड बैठेगा। बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सकों की जांच और संस्तुति के बाद ही कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे और बीमारी का हवाला देते हुए प्रार्थनापत्र देकर चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने के लिए आवेदन करने वाले कार्मिकों के लिए बोर्ड के सामने पेश होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक जो भी कार्मिक पेश नहीं होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 

बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सक करेंगे जांच 

गंभीर बीमारी के हवाला देने वाले मतदान कार्मिकों को अपनी हेल्थ जांच रिपोर्ट के साथ बोर्ड के सामने पेश होना होगा। चिकित्सक रिपोर्ट के साथ कार्मिकों के स्वास्थ की भी जांच करेंगे। उनकी समस्या वास्तविक पाए जाने पर बोर्ड चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की संस्तुति कर सकता है। बोर्ड की संस्तुति के बाद जिला प्रशासन की ओर से ऐसे कार्मिकों को ड्यूटी से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर रिजर्व कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 

बोर्ड के सामाने पेश न हुए तो मुकदमा 

चुनाव ड्यूटी से भागने वाले कार्मिक प्रशासन के निशाने पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों को सख्त हिदायत दी है कि निर्धारित तिथि पर बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए तो इसे घोर लापरवाही माना जाएगा। साथ ही ऐसे कार्मिकों के खिलाफ प्रशासन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराएगा। 

जिले में आठ हजार कार्मिकों की लगी है ड्यूटी
विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में आठ हजार मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 25 फीसद कार्मिकों को रिजर्व रखा गया है। शेष कार्मिकों की ड्यूटी बूथों पर लगाई जाएगी। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारी के साथ ही एक सहायक को रखा जाएगा।