डीएम ने जारी की गाइडलाइन, अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें

जिले में कोरोना की दूसरी लहर अब समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे में पाबंदियों में ढील बढ़ा दी गई है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि दुकानदारों के लिए कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा। स्कूल-कालेजों में शिक्षण कार्य अभी ठप रहेगा। शादियों में अब अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। 
 

चंदौली। जिले में कोरोना की दूसरी लहर अब समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे में पाबंदियों में ढील बढ़ा दी गई है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि दुकानदारों के लिए कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा। स्कूल-कालेजों में शिक्षण कार्य अभी ठप रहेगा। शादियों में अब अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। 

शासन ने रेस्टूरेंट व होटलों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि यहां कोविड हेल्पडेस्क बनाना होगा। वहीं क्षमता के सापेक्ष एक बार में 50 फीसद लोग ही मौजूद रहेंगे। रेस्टोरेंट में लगाई गईं कुर्सियों को दूरी पर लगाया जाएगा। ताकि शारीरिक दूरी के मानक का पालन होता रहे। माल व शांपिंग कांप्लेक्स भी सोमवार से शुक्रवार तक खोले जा सकते हैं। माल के गेट पर पल्स आक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। 

मिठाई, स्ट्रीट फूड की दुकानों में शारीरिक दूरी के मानक का पालन जरूरी होगा। शासन ने शादियों को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी। इसके अनुसार बंद अथवा खुले स्थान में एक साथ अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। स्कूल कालेजों में पठन-पाठन की प्रक्रिया अभी बाधित रहेगी। वहीं सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिमखाना बंद रहेंगे। 

पुलिस कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए लगातार चक्रमण कर लोगों को जागरूक करती रहेगी। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने पर शासन ने पाबंदियों में रियायत दी है। अब सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानें खुलेंगी।