चंदौली : शादी समारोह में मेहमानों को शराब पिलाने को मिलेगा एक दिन का लाइसेंस, करना होगा ऑनलाइन आवेदन
चंदौली। शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों में मेहमानों को शराब पिलाना चाहते हैं तो आबकारी विभाग एक दिन के लिए लाइसेंस देगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर 11 हजार रुपये शुल्क जमा करने होंगे। गैर वाणिज्यिक स्थलों के लिए चार हजार रुपये धनराशि देनी पड़ेगी। बिना लाइसेंस शराब परोसते पकड़े गए तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
शादी व विशेष प्रयोजन के दौरान शराब मेहमाननवाजी का अहम हिस्सा बनती जा रही है। ऐसे में आबकारी विभाग ने मांगलिक कार्यक्रमों में मेहमानों को शराब पिलाने के लिए एक दिन का एलएल-11 लाइसेंस देने की शुरूआत की है। यदि लोग इस तरह के आयोजन अपने घर अथवा गैर वाणिज्यिक स्थान पर करते हैं तो उन्हें चार हजार रुपये शुल्क जमा कराने होंगे। वहीं क्लाब, पार्टी, होटल अथवा गेस्टहाउस सरीखे व्यावसायिक स्थानों पर आयोजन करने वालों को 11 हजार रुपये फीस देनी होगी।
आने वाले दिनों में शादियों को देखते हुए नए नियम का पालन कराने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे में यदि लोगों ने बिना लाइसेंस शराब की दावत की तो कार्रवाई हो सकती है। उन्हें भारी-भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष आयोजनों में मेहमानों को शराब पिलाने के लिए एक दिन का लाइसेंस दिया जा रहा है। मेजबान बगैर लाइसेंस लिए इस तरह के आयोजन न करें। छापेमारी हुई तो मुश्किल में पड़ सकते हैं।
प्रति बोतल 500 रुपये भरना पड़ेगा जुर्माना
बिना लाइसेंस शादियों व पार्टियों में शराब पिलाते पकड़े जाने पर आबकारी विभाग ने 500 रुपये प्रित बोतल जुर्माना का प्रविधान किया है। वहीं मौके से बरामद शराब को भी जब्त कर लिया जाएगा। विधिक कार्रवाई के लिए विभाग पुलिस की भी मदद ले सकता है।
जिले में शराब की अच्छी-खासी खपत
अतिपिछड़े जिले में शराब की खपत अच्छी-खासी है। राजस्व व आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर साल जनपदवासी लगभग 300 करोड़ रुपये की शराब पीते हैं। जिले में देसी, अंग्रेजी, माडल शाप, बीयर बार मिलाकर शराब की लगभग 300 दुकानें हैं।