बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर घूमे तो होगी कार्रवाई, डीएम ने जारी की गाइडलाइन 

कोरोना संक्रमण दोबारा बढ़ने लगा है। ऐसे में प्रशासन फिर अलर्ट हो गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने इसके बाबत गाइडलाइन जारी कर दी है। 
 

चंदौली। कोरोना संक्रमण दोबारा बढ़ने लगा है। ऐसे में प्रशासन फिर अलर्ट हो गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने इसके बाबत गाइडलाइन जारी कर दी है। 

जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं। कभी पांच तो कभी छह संक्रमित मिल रहे हैं। पांच दिन पहले एक साथ 15 लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई थी। ऐसे में शासन अलर्ट हो गया है। खासतौर से बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी हो रही है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर लोग बिना मास्क लगाए नहीं रहेंगे। वहीं शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा।

सबसे अहम कि बच्चे और बुजुर्गों से विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 50 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्ग व 10 साल से कम उम्र के बच्चे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं। वहीं ग्राम पंचायत व ब्लाक स्तर पर निगरानी समितियों को सक्रिय कर दिया जाएगा। निगरानी समितियों से समन्वय के लिए एक-एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। खासतौर से बाहर से आने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

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डीएम ने स्पष्ट किया है कि निगरानी समितियों के सदस्य होली पर्व व पंचायत चुनाव के मद्देनजर दूसरे राज्यों व महानगरों से आने वाले लोगों पर नजर रखें। बाहरियों की सैंपलिंग जरूर कराई जाए। यदि संक्रमण की पुष्टि होती है तो आइसोलेशन में रखा जाए।