गैरहाजिर कार्मिकों को प्रशासन की हिदायत, कल प्राप्त कर लें प्रशिक्षण वरना होगा मुकदमा

विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटीरत मतदान कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे। तीन दिनों तक चली दोनों पालियों की ट्रेनिंग में दर्जनों की संख्या में कार्मिक गायब थे। जिला विकास अधिकारी लक्ष्मण प्रसादने गैरहाजिर कार्मिकों को 14 फरवरी को मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया है। 
 

चंदौली। विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटीरत मतदान कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे। तीन दिनों तक चली दोनों पालियों की ट्रेनिंग में दर्जनों की संख्या में कार्मिक गायब थे। जिला विकास अधिकारी लक्ष्मण प्रसादने गैरहाजिर कार्मिकों को 14 फरवरी को मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया है। आदेश को गंभीरता से न लेने वाले कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 

कार्मिकों को सात से १० फरवरी तक प्रशिक्षण दिया गया था। इस दौरान उन्हें सामान्य निर्वाचन व ईवीएम के बारे में टिप्स दिए गए। हालांकि रोजाना कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। कार्मिकों को दूसरे दिन प्रशिक्षण में सम्मिलित होने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित कार्मिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 14 फरवरी की तिथि तय की है। निर्धारित तिथि पर उन्हें प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर ट्रेनिंग लेने को कहा गया है। मतदान कार्मिकों के लिए यह आखिरी मौका है। इसके बाद प्रशासन सीधे मुकदमा दर्ज कराएगा। कार्मिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत केस दर्ज होगा। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़नी तय है। 

आठ हजार कार्मिकों की लगी है ड्यूटी 
विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आठ हजार मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशिक्षण के दौरान रोजाना 1520 मतदान कार्मिकों को बुलाया गया था। हर पाली में 760-760 कार्मिकों को बुलाया गया था, लेकिन हर पाली में दो से तीन दर्जन कार्मिक गायब रहे। हिदायत के बावजूद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। 

जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति से ही कटेगी ड्यूटी 
विधानसभा चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों की ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति से ही कटेगी। कार्मिकों को हाल की कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट अथवा गंभीर बीमारी से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। प्रशासन निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप इस बार बूथों पर कोरोना से बचाव व पोलिंग पार्टियों की सुविधा के अनुरूप मुकम्मल व्यवस्था कराने में जुटा है।