अपात्रों पर कसा शिकंजा, 30 अप्रैल तक सरेंडर कर दें राशन कार्ड, सत्यापन में गड़बड़ी मिली तो होगी रिकवरी
चंदौली। सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली में शामिल अपात्रों पर शिकंजा कस गया है। राशन कार्डधारकों का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान अपात्र मिलने पर अब तक लिए गए अनाज व अन्य सुविधाओं के बदले रिकवरी होगी। बहरहाल, प्रशासन ने थोड़ी ढील देते हुए ऐसे लोगों को 30 अप्रैल तक राशन कार्ड सेंरडर करने का मौका दिया है। खुद से राशन कार्ड सरेंडर करने वाले रिकवरी से बच जाएंगे।
आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने भी अपने नाम से राशन कार्ड बनवा लिए हैं। हर माह कोटे की दुकानों से दो बार राशन लेते हैं। इसकी वजह से सरकारी राशन की कालाबाजारी भी होती है। शासन-प्रशासन इसको लेकर गंभीर हो गया है। कार्डधारकों का सत्यापन कर अपात्रों के नाम राशन कार्ड से निकालने की योजना बनाई गई है। लोगों को खुद से राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। जो भी अपात्र व्यक्ति अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहता है, वह अपने राशन डीलर, खाद्य निरीक्षक अथवा ग्राम प्रधान को सूचित कर सकता है।
जानिए पात्रता की शर्तें
घर में एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीन, शहर में प्लाट या मकान, कार, दो एकड़ जमीन, एक लाख से अधिक वाली मोटर साइकिल अथवा आयकरदाता और शस्त्र लाइसेंस है। इसके साथ परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी नौकरी करता हो, जिसकी आय सालाना दो लाख से ऊपर है, उसका परिवार भी राशन कार्ड के लिए अपात्र माना जाएगा।
जिले में 3.55 लाख कार्डधारक
जिले में कुल 3.55 लाख राशन कार्डधारक हैं। इसमें अंत्योदय कार्डधारकों की संख्या 52493 और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की संख्या 303412 है। माना जा रहा कि सत्यापन के दौरान काफी संख्या में अपात्र मिलेंगे।