किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 25 हजार जुर्माना, अदा न करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगाने में शामिल चार आरोपितों को तीन-तीन साल कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सदर कोतवाली के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 28 मार्च 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि जितेंद्र कुमार, कमली देवी, मधुबाला व जयमाला बेटी को बहला-फुसलाकर घर से कटसिला तक ले आए। इसके बाद आरोपी के हवाले कर दिया। पुलिस ने पहले किशोरी को भगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पीड़िता को कटसिला से चंदौली निवासी राजेश यादव अपने साथ ले गया था। उसे तीन-चार दिन साथ रखा और दुष्कर्म किया। मामला कोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने आरोपी राजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। किशोरी को घर से भगाने के आरोपितों को तीन-तीन साल कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया। विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने अदालत में पैरवी की।