अवैध ढंग से कर वसूली कराने वाले नगर पंचायत कर्मी पर गिरी गाज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किया निलंबित
चंदौली। नागरिकों से अवैध तरीके से करों की वसूली कराने वाले चकिया नगर पंचायत में नायब मुहर्रिर के पद पर तैनात एकरामुल हक को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व प्रशासक प्रेमप्रकाश मीणा ने निलंबित कर दिया है। मामला संज्ञान में आने पर कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था, लेकिन कर्मी की ओर से आज तक जवाब नहीं दिया गया। इस पर एसडीएम ने कार्रवाई की है।
पिछले दिनों सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक व्यक्ति नगरवासियों से करों की वसूली करते दिख रहा था। उसने नगरवासियों को जो रसीद दी थी, उस पर नगर पंचायत में तैनात नायब मुहर्रिर एकरामुल हक के हत्याक्षर थे। मामला संज्ञान में आने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिशासी अधिकारी से जांच कराई। इसमें आरोप सही पाए। इस पर कर्मी व उसके लिए वसूली करने वाली साथी के खिलाफ चकिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं नायब मुहर्रिर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। प्रशासक ने पिछले दिनों नगर पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया था, तब भी नायब मुहर्रिर उपस्थित नहीं था। इस पर भी नोटिस भेजी गई थी, लेकिन दोनों नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। कार्य के प्रति उदासीनता, धांधली व घोर लापरवाही पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कर्मी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में कर्मी को एसडीएम दफ्तर से संबद्ध किया गया है। निलंबन के दौरान किसी अन्य तरह के रोजगार अथवा व्यवसाय न करने का प्रमाणपत्र देने के बाद ही निलंबन अवधि का गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि कर्मी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बावजूद नोटिस का जवाब न देना घोर लापरवाही को दर्शाता है। ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तय है।