एमएलसी चुनाव : निरक्षर व अशक्त मतदाताओं को मिलेगा साथी, 31 तक कर दें आवेदन 

विधान परिषद चुनाव में निरक्षर व अशक्त मतदाता साथी के साथ मतदान करने के लिए अंदर जा सकते हैं। उनकी ईच्छानुसार साथी संबंधित प्रत्याशी को मतदान कर सकता है। मतदाताओं को इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। प्रशासन की ओर से अनुमति मिलने के बाद ही साथी के साथ मतदान की सुविधा मिलेगी।
 

चंदौली। विधान परिषद चुनाव में निरक्षर व अशक्त मतदाता साथी के साथ मतदान करने के लिए अंदर जा सकते हैं। उनकी ईच्छानुसार साथी संबंधित प्रत्याशी को मतदान कर सकता है। मतदाताओं को इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। प्रशासन की ओर से अनुमति मिलने के बाद ही साथी के साथ मतदान की सुविधा मिलेगी। 

विभिन्न निकायों, पंचायतों व समितियों में शामिल सदस्य व अध्यक्षों के नाम एमएलसी चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है। इसमें कई ऐसे होंगे, जो पढ़ने-लिखने में असमर्थ होंगे अथवा शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित होंगे। ऐसे में उन्हें मतदान करने में दिक्कत आ सकती है। इसको देखते हुए आयोग ने ऐसे मतदाताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को मतदान के लिए साथी के रूप में नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की है। मतदाता साथी के साथ अंदर जाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मतदाताओं को 31 मार्च तक सहायक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में आवेदन जमा कराना होगा। प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति प्रदान की जाएगी। 


वरीयता के आधार पर देंगे वोट 
एमएलसी चुनाव में मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने वरीयता के आधार पर मतदान कर सकते हैं। मतदाताओं को मतपत्र मुहैया कराया जाएगा। इसमें सभी प्रत्याशियों के नाम के आगे कालम बने होंगे। मतदाता एक अथवा दो लिखकर मतदान कर सकता है। अंक एक प्रथम वरीयता व दो द्वितीय वरीयता के लिए मतदान माना जाएगा। दोनों वरीयता के मतों की गिनती की जाएगी। इसके आधार पर जीत-हार का निर्णय होगा। 

इन्हें मतदान का अधिकार 
सासंद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, नगरीय निकायों के अध्यक्ष व सदस्य वोट देकर एमएलसी चुनेंगे। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी के तहत चुने गए एमएलसी का अधिकार क्षेत्र चंदौली और भदोही भी होगा।  


31 तक हर हाल में कर दें आवेदन 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि एमएलसी चुनाव के मतदाता साथी के लिए 31 मार्च तक हर हाल में आवेदन कर दें। ताकि समय से आवेदन पत्रों की जांचकर मतदान के दौरान साथी को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की जा सके।