पूर्व विधायक को न्यायालय से नहीं मिली राहत, 10 को जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई
चंदौली। भाजपा बूथ अध्यक्ष के साथ मारपीट के मुकदमे में पूर्व विधायक व सैयदराजा से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह डब्लू को न्यायालय से राहत नहीं मिली। सेशन जज की अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि मुकर्रर कर दी है। कोर्ट दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगी।
चुनाव प्रचार बंद होने पर छह मार्च की शाम सपा समर्थकों व पूर्व विधायक ने रनिया गांव में एक व्यक्ति को पकड़ा था। उस पर पैसे बांटकर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई थी। उक्त व्यक्ति भाजपा का बूथ अध्यक्ष है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस घायल को थाने ले आई। बूथ अध्यक्ष ने पूर्व विधायक व सपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इस पर सैयदराजा कोतवाली में पूर्व विधायक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व विधायक ने अंतरिम जमानत के लिए सेशन जज की न्यायालय में वाद दाखिल किया था। उनके अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब तक मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम जमानत दे दी जाए। शासकीय अधिवक्ता शशिशंकर सिंह ने इसका विरोध किया। न्यायाधीश ने जमानत देने की बजाए अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि मुकर्रर कर दी।