पूर्व विधायक की जमानत अर्जी खारिज, मारपीट के आरोप में सैयदराजा थाने में मुकदमा

जनपद व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ भाजपा बूथ अध्यक्ष के साथ मारपीट के आरोप में सैयदराजा थाना में मुकदमा दर्ज है। जनपद न्यायालय से राहत न मिलने के बाद पूर्व विधायक के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है।
 

चंदौली। जनपद व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ भाजपा बूथ अध्यक्ष के साथ मारपीट के आरोप में सैयदराजा थाना में मुकदमा दर्ज है। जनपद न्यायालय से राहत न मिलने के बाद पूर्व विधायक के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पूर्व विधायक उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। 

सैयदराजा थाना के रनिया गांव निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष दिग्विजय पांडेय ने पूर्व विधायक व उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व विधायक ने अंतरिम जमानत के लिए जनपद न्यायालय में अपील की थी। हालांकि सेशन जज ने बिना सुनवाई जमानत देने से इनकार करते हुए मुकदमे में बहस के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी थी। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई की। जिला व सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जिला जज की न्यायालय से प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। हालांकि उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने का विकल्प उनके पास मौजूद है। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशिशंकर सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा।