नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कठोर कारावास, अश्लील वीडियो दिखाकर करता था छेड़खानी
चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को शुक्रवार को 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के राहत महसूस की।
चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को शुक्रवार को 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के राहत महसूस की।
जानकारी के अनुसार, अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बालिका के साथ 2017 में दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता के पिता ने पड़ोस में रहने वाले नागेश्वर प्रसाद पर बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर पर 12 अक्टूबर 2017 को अलीनगर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया था।
आरोप लगाया कि एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को नीचे खेलने जाने के लिए कहा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। पूछने पर बताया कि बगल वाले अंकल नागेश्वर प्रसाद मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाते हैं और गंदी हरकतें करते हैं। पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पास्को की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई।