अवैध निर्माण पर वीडीए का एक्शन, नोटिस के बाद भी नहीं रुका निर्माण तो भवन को किया सील 

अवैध तरीके से कराए जा रहे निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन दल ने सिकरौल व दशाश्वमेध वार्ड में नोटिस के बावजूद निर्माण न रुकने पर भवन को सील कर दिया गया। इससे निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 
 

वाराणसी। अवैध तरीके से कराए जा रहे निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन दल ने सिकरौल व दशाश्वमेध वार्ड में नोटिस के बावजूद निर्माण न रुकने पर भवन को सील कर दिया गया। इससे निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 

सिकरौल वार्ड में रामनरेश यादव की ओर से भवन संख्या-एस 2/336, गिलट बाज़ार, वाराणसी पर 2.0x14.0 मीटर के माप में प्रथम तल के उपर द्रितीय तल पर दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 एवं 28 के तहत सात नवंबर को कारण बताओ व निर्माण कार्य बंद करने के लिए नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद निर्माण नहीं रुका। इस पर जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश सिंह व अवर अभियंता रामचंद्र के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम और पुलिस बल के सहयोग से भवन को सील करने की कार्रवाई की गई। 

वहीं दशाश्वमेध वार्ड में संजय वाही की ओर से भवन संख्या-डी०58/12-ए-56, गांधी नगर सिगरा, वाराणसी पर पूर्व स्वीकृत बी+जी+2 तल के विपरीत सेट बैक को कवर करते हुए पूर्व निर्मित बी+जी तल के ऊपर प्रथम तल पर स्लैब के लिए शटरिंग का कार्य लगभग 35x70 फीट के माप में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराया जा रहा था। भवन स्वामी को नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 एवं 28 के तहत कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस भेजी गई। वहीं मौके पर चस्पा भी किया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने के कारण शिकायत प्राप्त होने पर मंगलवार को जोनल अधिकारी चंद्रभानु व अवर अभियंता विनोद कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के सहयोग से भवन को सील करने की कार्रवाई की।