वाराणसी :  वीडीए ने ध्वस्त कराया अवैध प्लाटिंग, सील किया निर्माण, मची खलबली 

शहर में अवैध निर्माण पर वीडीए ने शनिवार को कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई प्लाटिंग ध्वस्त करा दिया। वहीं बिना नक्शा ले-आउट पास कराए गए भवन को सील कर दिया। वीडीए की कार्रवाई के बाद अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 
 

वाराणसी। शहर में अवैध निर्माण पर वीडीए ने शनिवार को कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई प्लाटिंग ध्वस्त करा दिया। वहीं बिना नक्शा ले-आउट पास कराए गए भवन को सील कर दिया। वीडीए की कार्रवाई के बाद अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 

सारनाथ वार्ड के अन्तर्गत मौजा-बनियापुर आजमगढ़ रोड पर बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा 3.5 बीघा तथा मोहाव (गोला) आजमगढ़ रोड पर अमर देव प्रजापति द्वारा लगभग 2.5 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता विनोद कुमार मौजूद रहे। 

इसी तरह नगवॉ वार्ड में संतोष कुमार दुबे पुत्र शीतला प्रसाद दुबे की ओर से आराजी नंबर-266, मौजा लठियां, वार्ड-नगवॉ में लगभग 518 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में स्टील+3 तलों के स्वीकृत एकल आवासीय शमन मानचित्र के विपरीत एक अतिरिक्त तल एवं मल्टी यूनिट का अनधिकृत निर्माण किए जाने पर उक्त अनिधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत उक्त अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस जारी की गई। इसके बावजूद निर्माणकर्ता की ओर से निर्माण जारी रखा गया। इस पर निर्माण को सील कर दिया गया। वहीं रोहनियां थाना की निगरानी में सुपुर्द कर दिया गया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियन्ता आरके सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 

वहीं वार्ड-नगवॉ के अन्तर्गत भोला शंकर सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह द्वारा आराजी सं0-174, बजरंग नगर कालोनी, निकट एनएच बाईपास रोड, में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 2100 वर्गफीट के क्षेत्रफल के भूतल पर कराए गए कॉलम का निर्माण को भी सील करते हुए लंका पुलिस की निगरानी में सुपुर्द कर दिया गया।