वाराणसी :  हत्या की दोषी महिला समेत दो को उम्र कैद, छह साल पहले हुई थी घटना 

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) डॉ. दीनानाथ ने हत्या की दोषी महिला समेत दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनके ऊपर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस धनराशि में से 25 फीसदी राशि पंचदेव की मां कमला और पिता नंदलाल को पुत्र वियोग में हुई मानसिक क्षति के प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। 
 

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) डॉ. दीनानाथ ने हत्या की दोषी महिला समेत दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनके ऊपर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस धनराशि में से 25 फीसदी राशि पंचदेव की मां कमला और पिता नंदलाल को पुत्र वियोग में हुई मानसिक क्षति के प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। 

अभियोजन के अनुसार छताव, हमीरापुर गांव निवासी सुभाष पटेल ने 9 फरवरी 2018 को चोलापुर थाने में तहरीर दी। पुलिस को बताया कि उसका चचेरा भाई पंचदेव पटेल आठ फरवरी को गांव के अंतू पटेल के यहां तेरही की व्यवस्था में लगा रहा। रात में उसके मोबाइल पर कॉल आया। वह बात करते हुए कहीं चला गया और रात में वापस नहीं आया। सुबह उसके नंबर पर कॉल करने पर मोबाइल बंद मिला। खोजबीन करने पर पंचदेव हंसराज के खेत में मुंह के बल मृत पड़ा मिला। विवेचना के दौरान पलहीपट्टी के पास घेरे बंदी कर राम सेवक पटेल और रीता देवी को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर पंचदेव का मोबाइल बरामद किया गया।

वारदात में रीता की नाबालिग पुत्री और नाबालिग पुत्र भी शामिल थे। दोनों का मामला न्यायालय में है। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्य और पंचदेव के चचेरे भाई सुभाष पटेल के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने 12 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।