वाराणसी :  स्कूल गई छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनुतोष शर्मा की अदालत ने किशोरी के अपहर व दुष्कर्म के आरोपित को दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया। 
 

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनुतोष शर्मा की अदालत ने किशोरी के अपहर व दुष्कर्म के आरोपित को दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया। 

आरोप है कि 14 वर्षीय छात्रा 10 अक्टूबर 2018 को स्कूल गई थी। उसी दौरान बड़ागांव थाना क्षेत्र निवासी अभिय़ुक्त अजय पटेल रास्ते में उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी बेटी का पता नहीं चला। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। 

विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया। बाद में पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई।