वाराणसी में नगर निगम ने 76 जर्जर मकानों को किया चिन्हित, तत्काल खाली करने के नोटिस, कराए जाएंगे ध्वस्त
76 जर्जर मकानों की दो क्षेत्रों में पहचान की गई है। इनमें वरुणापार में 6 और कोतवाली जोन में 70 भवन अत्यधिक जर्जर पाए गए हैं। नगर आयुक्त ने सभी मकान मालिकों को अधिनियम की धारा 334(3) के तहत निर्देश जारी करते हुए तत्काल भवन खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, पुलिस विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है।
भवन मालिकों के लिए सख्त निर्देश
नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 334 की उपधारा-3 के अंतर्गत, जिस मकान मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा, उन्हें तुरंत मकान खाली करना होगा। जब तक नोटिस वापस नहीं लिया जाता, उस भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, मकान मालिक में कोई वैध निर्माण कार्य की अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार, मकान खाली करने के बाद नगर निगम नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा, और इसका खर्च मकान मालिक से वसूला जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर मकान खाली न करने या आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित मकान मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।