वाराणसी : घर में घुसकर किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की सजा 

विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनुभव द्विवेदी की अदालत ने 16 वर्षीय कक्षा नौ की छात्रा के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त विनोद बारी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। 
 

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनुभव द्विवेदी की अदालत ने 16 वर्षीय कक्षा नौ की छात्रा के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त विनोद बारी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। 

विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक अभियुक्त पीड़िता का पड़ोसी था। 12 अप्रैल 2010 को जबरन उसके घऱ में घुस गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर पीड़िता समेत परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दोषी को 10 साल सजा सुनाई।