वाराणसी : लकड़ी के पीढ़े से प्रहार कर पत्नी की कर दी थी हत्या, पति को उम्र कैद
वाराणसी। लकड़ी के पीढ़े से प्रहार कर पत्नी की हत्या के दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पति पर गैर इरादतन पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई।
अभियुक्त बिहार निवासी प्रमोद ठाकुर ने पत्नी बबिता पर लकड़ी के पीढ़े से बलपूर्वक प्रहार किया था। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। इसके बाद पति धर्म का पालन न करते हुए उसे अस्पताल नहीं ले गया, बल्कि दरवाजा बंद कर दोपहर 12 बजे तक रुका रहा। समय से इलाज न मिलने के कारण बबिता की मौत हो गई।
दारानगर निवासी कृष्णा मोहन के मकान में औरंगाबाद निवासी कृष्ण शर्मा किरायेदार थे। मकान में पुत्री बबिता व दामाद प्रमोद ठाकुर भी इक वर्ष से रह रहे थे। 19 मई 2019 को प्रमोद ठाकुर का कमरा बंद था। उन्होंने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो नहीं खुला। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और दरवाजा खुलवाया तो बबिता जमीन पर पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और वह मृत पड़ी थी।