वाराणसी: 18.5 किलो चाइनीज मांझा के साथ शातिर गिरफ्तार, स्टील के दुकान में बिक रहा था प्रतिबंधित मांझा, पुलिस खंगाल रही नेटवर्क
गिरफ्तार आरोपी विनोद गुप्ता (31 वर्ष) डी-55/06 औरंगाबाद, थाना लक्सा, वाराणसी का निवासी है। उसके खिलाफ थाना लक्सा में 293, 125, 223 BNS और 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का एक पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। 2016 में उसके खिलाफ धारा 188 भादवि के तहत मामला दर्ज हुआ था।
आरोपी की गिरफ्त्रारी में शामिल पुलिस टीम में इंस्पेक्टर लक्सा दयाराम, चौकी प्रभारी औरंगाबाद प्रमोद कुशवाहा, एसआई अभिषेक पांडेय व कांस्टेबल विकास कुमार शामिल रहे।
प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का खतरा
चाइनीज मांझा, जिसे नायलॉन और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनाया जाता है, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। इसमें अक्सर शीशे का चूर्ण मिलाया जाता है, जो पतंगबाजी के दौरान गंभीर चोटों और मौत का कारण बन सकता है। यह न केवल पक्षियों बल्कि राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।
पुलिस खंगाल रही नेटवर्क
पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मांझा कहां से मंगवाया गया और इसे कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था।