वाराणसी: ज्ञानवापी में उर्स और चादर चढ़ाने के मामले में सुनवाई 25 सितंबर तक टली
वाराणसी। एडीजे सप्तम अवधेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में हिंदू पक्षकारों को शामिल करने के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अन्य मामलों की सुनवाई के चलते समय की कमी के कारण यह मामला स्थगित कर दिया गया। अब इस याचिका पर सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
ज्ञात हो कि लोअर कोर्ट ने फरवरी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी में उर्स करने और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति से संबंधित मुकदमे में हिंदू पक्षकारों को शामिल करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ मुख्तार अहमद ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी।
नंदलाल पटेल ने बहस के दौरान तर्क दिया कि लोअर कोर्ट ने मामले का सही तरीके से मूल्यांकन किए बिना यह आदेश जारी किया है, और जिन हिंदू पक्षकारों को शामिल किया गया है, उनका इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वहीं, निगरानी याचिकाकर्ता ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित तीन दृश्य मजारों और एक अदृश्य मजार पर उर्स, चादर चढ़ाने और फातिहा पढ़ने की परंपरा पुरानी है, जिसे अब लंबित मुकदमे के जरिए बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है।