वाराणसी :  गौपालकों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत मिलेगा अनुदान, ये हैं शर्तें 

गौपालकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के अन्तर्गत बाह्य प्रदेश से उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों (गिर, साहीवाल एवं थारपारकर प्रजाति) के क्रय पर अधिकतम 80 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। वहीं महिला दुग्ध उत्पादकों/गौपालकों को 50 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी। 
 

वाराणसी। गौपालकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के अन्तर्गत बाह्य प्रदेश से उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों (गिर, साहीवाल एवं थारपारकर प्रजाति) के क्रय पर अधिकतम 80 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। वहीं महिला दुग्ध उत्पादकों/गौपालकों को 50 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी। 

जिला समन्वय/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी अखिलेंद्र मिश्रा ने बताया कि क्रय की जाने वाली गाय प्रथम अथवा द्वितीय ब्यात की होनी चाहिए। अनुदान दो गाय की इकाई की स्थापना के लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम 80 हजार रुपये तक अनुमन्य होगा। क्रय की गई गायों का 3 वर्षों का पशु बीमा एकमुश्त कराया जाना एवं गायों को लाए जाने हेतु ट्रांजिट बीमा भी कराना अनिवार्य होगा। एक दुग्ध उत्पादक/पशुपालक दो गायों की एक इकाई स्थापित करने हेतु पात्र होगा। 

उन्होंने बताया कि क्रय की जाने वाली गाय के रोगमुक्त एवं स्वस्थ होने का पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। गायों की पहचान हेतु माइको चिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम/पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली से ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है। अनुदान हेतु विशेष घटक के संबंध में उन्होंने बताया कि इकाई के स्थापना पर लागत का मूल्यांकन गाय के क्रय, गाय के परिवहन, पशु ट्रांजिट बीमा, तीन वर्ष हेतु पशु बीमा, चारा काटने की मशीन के कय एवं गाय के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय धनराशि को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी और आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 

आवेदक के पास पशुओं को रखने हेतु स्थान/शेड उपलब्ध हो। पहले से ही दो गायों से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं संकर प्रजाति की एफ-1 गाय न हों। योजना के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप व सम्बन्धित शासनादेश विभागीय पोर्टल 
https://updairydevelopment.gov.in/ तथा सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिये उप दुग्ध विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454053661 एवं वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक नंबर 9839594477 पर सम्पर्क किया जा सकता है।