वाराणसी : दर्ज करा दिया पाक्सो का फर्जी केस, अब वादिनी पर मुकदमा 

पाक्सो एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा लिखवाने वाली वादिनी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। विवेचना के दौरान वादिनी व उसकी पुत्री के बयान के बाद इसकी पोल खुली। आदमपुर पुलिस ने वादिनी के खिलाफ धारा 22 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 
 

वाराणसी। पाक्सो एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा लिखवाने वाली वादिनी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। विवेचना के दौरान वादिनी व उसकी पुत्री के बयान के बाद इसकी पोल खुली। आदमपुर पुलिस ने वादिनी के खिलाफ धारा 22 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 

थाना आदमपुर में पाक्सो का मुकदमा दर्ज था। इसमें यह बताया गया था कि 16 साल की नाबालिग किशोरी के साथ घटना हुई है। इसकी विवेचना एसआई सूरज तिवारी ने की। विवेचना के दौरान वादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में बताया कि मेरी बेटी के साथ कोई भी घटना नही हुई है। पीडिता उम्र करीब 16 वर्ष ने बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में बताया कि मेरे साथ किसी के द्वारा कोई दुष्कर्म नहीं किया गया है। 

पीडिता ने बताया कि मेरी मम्मी ने यह मुकदमा दूसरे के बहकावे मे आकर लिखवाया है। मेरे साथ कोई घटना नही हुई है। वादिनी मुकदमा का यह कृत्य पाक्सो एक्ट की धारा 22 के अन्तर्गत अपराध का होना पाया गया। इसके बाद आदमपुर थाने में पाक्सो एक्ट बनाम मुकदमा वादिनी पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना उपनिरीक्षक नीरज कुमार कर रहे हैं।