वाराणसी :  डीएम ने योजनाओं की समीक्षा की, लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दिए निर्देश 

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2014 के तहत जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं जनपद स्तरीय वरिष्ठ नागरिक समिति की संयुक्त बैठक जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें योजनाओं की समीक्षा हुई। डीएम ने लंबित प्रकरणों पर गंभीरता के साथ कार्रवाई करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए। 
 

वाराणसी। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2014 के तहत जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं जनपद स्तरीय वरिष्ठ नागरिक समिति की संयुक्त बैठक जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें योजनाओं की समीक्षा हुई। डीएम ने लंबित प्रकरणों पर गंभीरता के साथ कार्रवाई करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी ने वृद्धाश्रम में निवासरत ऐसे वृद्धजन, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु अविलंब कैम्प का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया। वृद्धजनों का  नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि तहसील स्तरीय अधिकरण पर नियुक्त सुलह अधिकारियों की ओर से माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित तहसील सदर में 385 के सापेक्ष 354, तहसील राजातालाब में 74 के सापेक्ष 59 तथा तहसील पिंडरा में 18 के सापेक्ष 07 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। 

जिलाधिकारी ने शेष प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। सारनाथ स्थित वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त 71 वृद्धजनों को उनके खाने पीने रहने आदि की बेहतर व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजनान्तर्गत  जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में अत्याचार उत्पीड़न योजनान्तर्गत शासन स्तर से जारी टोल–फ्री हेल्पलाइन नम्बर–14566 को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु समस्त थानों‚ग्राम पंचायतों‚ विकास खण्ड‚ तहसील एवं जिला मुख्यालय पर डिस्प्ले कराने हेतु निर्देशित किया गया ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा उक्त टोल फ्री नम्बर–14566 पर सीधे  शिकायत दर्ज कराया जा सके। 

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करते हुए उन्हें लाभान्वित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी, एडीडीओ समाज कल्याण, पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं समिति के सदस्य गण उपस्थित रहे।