वाराणसी: भूमि विवाद में महिला पर हमला, कोर्ट ने 25-30 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश

 
वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र में सत्ती देवी नामक महिला द्वारा भूमि विवाद को लेकर दायर एक प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच का आदेश दिया है। सत्ती देवी का आरोप है कि राजा साहब से प्राप्त पुश्तैनी जमीन पर वह और उनका परिवार लंबे समय से रह रहा है, लेकिन विपक्षीगण, जो कथित तौर पर एक संगठित गिरोह चलाते हैं, जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में पीड़िता सत्ती देवी की ओर से अधिवक्ता बृजमणि मिश्र ने बहस किया।

घटना 24 अगस्त 2024 की है, जब सत्ती देवी और उनका परिवार अपनी जमीन पर बने झोपड़े में थे। इसी दौरान विपक्षीगण लगभग 25-30 लोगों के साथ आकर उनकी चहारदीवारी तोड़ते हुए घर में घुस आए। हथियारों से लैस इन लोगों ने परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता की, मारपीट की और घर में रखी संपत्ति को नष्ट कर दिया। सत्ती देवी के बेटे भोला पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, और अन्य परिवार के सदस्यों को भी गंभीर चोटें आईं।

सत्ती देवी का आरोप है कि लंका पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उनके और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने जानबूझकर उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं करवाया और इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की। सत्ती देवी ने कहा कि यह जमीन का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें हाईकोर्ट से उनके पक्ष में आदेश भी प्राप्त हुआ है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह ने इस मामले में पुलिस को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है, जिससे सत्ती देवी और उनके परिवार को न्याय मिल सके।