वाराणसी :  पत्नी की हत्या करने वाले पति समेत चार को 10-10 साल कारावास, अदालत ने लगाया जुर्माना 

सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने लंका थाना के कौशलेश नगर में दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए पति समेत चार को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 
 

वाराणसी। सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने लंका थाना के कौशलेश नगर में दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए पति समेत चार को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 

चेतगंज निवासी दयाशंकर ने अपनी बेटी उर्मिला की शादी संजीव के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति के अलावा सास कुसुम, ससुर मुन्नालाल और देवर सोनू एक लाख रुपये दहेज की मांग कर रहे थे। इसके लिए उर्मिला को प्रताड़ित करते थे। दयाशंकर को सूचना मिली कि ससुरालवालों ने उनकी पुत्री को जहर दे दिया। वे अस्पताल गए तो पुत्री आईसीयू में भर्ती मिली। 27 मार्च को उसकी मौत हो गई। 

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी पाया और 10-10 कारावास की सजा सुनाई। यह भी माना कि उर्मिला के ससुरालवालों ने दहेज लिया था।