वाराणसी में करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में आरोपिता को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

 
वाराणसी। बिजली विभाग के ठेकेदार से विद्युत पोल और केबल देने के नाम पर करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में लंका निवासी खुशबू सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में खुशबू सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और वरुण प्रताप सिंह ने दलीलें प्रस्तुत कीं।

अभियोजन पक्ष का आरोप:

मेसर्स अजय बिल्डर्स एंड कन्स्ट्रक्शंस ओपीसी प्रा.लि. लखनऊ ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि रविन्द्रपुरी कॉलोनी स्थित लक्ष्मी इक्रूपमेंट एंड सर्विसेज प्रा.लि. के दिलीप कुमार मौर्य और उनकी पत्नी खुशबू सिंह ने 5 जून 2023 को 43,24,650 रुपये, 22 सितंबर 2023 को 10 लाख रुपये, और 11 अक्टूबर 2023 को 20 लाख रुपये सहित अन्य तिथियों पर लाखों रुपये लिए थे। आरोप है कि इन पैसों के बदले विद्युत पोल और केबल की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन आरोपितों ने न तो निर्धारित मानकों के अनुसार माल दिया और न ही समय पर इन्स्पेक्शन किया। इसके बावजूद आरोपितों ने कथित तौर पर शिकायत करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी।

बचाव पक्ष का तर्क:

बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपिता को गलत तरीके से फर्जी आरोपों में फंसाया गया है। यह केवल एक व्यवसायिक लेन-देन का मामला है, जिसमें किसी प्रकार का गबन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि माल भेजा गया था और यदि गुणवत्ता पर कोई आपत्ति थी तो उसकी जांच कर नया माल भेजने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन वादी ने बिना इन्स्पेक्शन किए ही पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया।

अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपिता को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया।