वाराणसी : नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल मामले में आरोपी को राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी। नाबालिग से दुष्कर्म और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के गंभीर मामले में आरोपी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने आरोपित मल्लू यादव उर्फ विनोद यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सख्त फैसला सुनाया।
चॉकलेट का लालच देकर नाबालिग को घर बुलाया
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 7 जनवरी 2026 की है, जब वादी अपने निजी कार्य से घर से बाहर गया हुआ था। उसी दौरान उसकी 13 वर्षीय बहन घर पर अकेली थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे चॉकलेट देने का लालच देकर अपने घर ले गया।
दुष्कर्म के बाद बनाया वीडियो, दी धमकी
पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उसने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और उसे जान से मार देगा। इस धमकी के कारण पीड़िता डरी रही और किसी को कुछ नहीं बता सकी।
वीडियो वायरल होने के बाद खुला मामला
14 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। वादी ने जब वीडियो देखा तो उसने अपनी बहन से पूछताछ की, जिसके बाद पीड़िता ने रोते हुए पूरी घटना बताई। इसके बाद दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
पुलिस ने मेडिकल के बाद भेजा जेल
मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अदालत में जोरदार विरोध के बाद खारिज हुई जमानत
अदालत में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव, पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।