तीन माह की गर्भवती को मारपीट कर घर से निकाला, पति समेत ससुराल पक्ष के छ: लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 
वाराणसी। मिर्ज़ामुराद थाना क्षेत्र के रखौना गांव में दहेज़ को लेकर प्रताड़ित करने और विवाहिता का गर्भपात कराने के मामले में पुलिस ने पति समेत छ: लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर उसे मारपीट कर घर से निकालने और गर्भपात का आरोप लगाया है। 

जानकारी के मुताबिक, रखौना गांव निवासी अनिल कुमार दीक्षित की पुत्री का विवाह मई 2022 में चौबेपुर थाना अंतर्गत धोबही जाल्हूपुर गांव निवासी सूरज पुत्र राजहंस मिश्रा के साथ हुआ था। शादी के उपरांत ससुराल में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद दहेज को लेकर सास व ससुर आदि ससुराल के लोग तरह-तरह की बात कर ताना देने लगे। वहीं दो लाख रुपए नकद दहेज़ के रूप में मांगने लगे। ताने के साथ बाद में दहेज को लेकर ससुराल पक्ष के लोग उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

आरोप है कि विवाहिता को ससुराल में बंद कमरे में रखा जाने लगा और अक्सर जलते हुए अंगीठी से उसे जलाया जाता रहा। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट किया। जिससे उसके गर्भ में पल रहा 3 माह का बच्चा भी मर गया।

तहरीर में बताया कि दहेज लोभियों ने अपने बहू को सितम्बर 2023 मे अर्द्ध बेहोशी हालत के दौरान क्षेत्र के रखौना चट्टी पर छोड़ दिया। किसी तरह वह अपने मायके पहुंची। लगातार हो रहे उत्पीड़न से थक-हार कर उसने मिर्जामुराद पुलिस के समक्ष प्रार्थना पत्र दे न्याय की गुहार लगाई।

इस मामले में थाना प्रभारी आनंद कुमार चौरसिया ने तहरीर के आधार पर सास वंदना मिश्रा, ससुर राजहंस मिश्रा व मनोज, पति सूरज मिश्रा, पायल मिश्रा व राखी मिश्रा के खिलाफ दहेज अधिनियम 1961 के तहत धारा 3 और 4 व आईपीसी 323, 313, 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।