बीएचयू के तीन छात्रों को मिली जमानत, परिसर में की थी तोड़फोड़ और उपद्रव 

बीएचयू परिसर में तोड़फोड़ व उपद्रव करने वाले तीन छात्रों को अदालत ने अग्रिम जमानत दी है। परिसर में सड़क हादसे में छात्र की मौत की अफवाह के बाद छात्रों ने वीसी आवास और चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में तोड़फोड़, मारपीट व बवाल किया था। इससे परिसर में कुछ समय के लिए अराजकता का माहौल कायम हो गया था। 
 

वाराणसी। बीएचयू परिसर में तोड़फोड़ व उपद्रव करने वाले तीन छात्रों को अदालत ने अग्रिम जमानत दी है। परिसर में सड़क हादसे में छात्र की मौत की अफवाह के बाद छात्रों ने वीसी आवास और चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में तोड़फोड़, मारपीट व बवाल किया था। इससे परिसर में कुछ समय के लिए अराजकता का माहौल कायम हो गया था। 

विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने आरोपी छात्रों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। गाजीपुर के घरिहा निवासी अंकित पाल, बिहार के रोहतास निवासी क्षितिज कुमार व बड़ागांव क्षेत्र के अहरक निवासी दर्शित पांडेय को पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानत और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बीएचयू चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के सहायक सुरक्षा अधिकारी राकेश गुप्ता ने 18 फरवरी 2024 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।